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राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग आदेश पर लगाई रोक

Rajasthan High Court Stays Blacklisting Order - Kota News in Hindi

जयपुर/कोटा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने कोटा की रामकृष्ण विद्या समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए 20 फरवरी 2025 के ब्लैकलिस्टिंग आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षय यादव ने न्यायालय में तर्क दिया कि विवादित आदेश बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी बताया कि आदेश अनिश्चित अवधि के लिए दिया गया, जो कानूनन अवैध है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को प्रथम दृष्टया संतोषजनक मानते हुए आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
अब मामले की अगली सुनवाई में प्रतिवादियों के जवाब के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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Web Title-Rajasthan High Court Stays Blacklisting Order
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