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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-4 ने सुनाई आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

Poxo court order-4 sentenced the accused to 20 years of rigorous imprisonment in the case of rape of a minor - Kota News in Hindi

- साल 2019 में कैथून थाने में पीड़ित के परिजनों ने दी थी शिकायत, आरोपी विकास उर्फ बबलू ने किया था नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रूपए का भी लगााय जुर्माना कोटा । कोटा ग्रामीण के कैथून थाना इलाके से नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने मामले में आज पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी विकास उर्फ बबलू देवली मांझी के उमरहेड़ी का निवासी है। जो की साल 2019 में नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ इंदौर और टोंक ले गया और एक गांव में किराए से कमरा लेकर रखा कई दिनो तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया पीड़िता की मां ने साल 2019 को कैथून थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 11 वीं कक्षा में पढ़ती है। जो बिना बताए कहीं चली गई है। बालिका की गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में कोर्ट में 18 गवाहों के बयान कराए गए और 32 दस्तावेज पेश किए।

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Web Title-Poxo court order-4 sentenced the accused to 20 years of rigorous imprisonment in the case of rape of a minor
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