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ऋण माफी योजना के शिविर 26 मई से 57 हजार से अधिक किसान होंगे लाभान्वित

More than 57 thousand beneficiaries will be benefitted - Kota News in Hindi

कोटा। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की बजट घोषणा के तहत सरकार की फसली ऋण माफी योजना से जिले के 57 हजार 558 किसान लाभान्वित होगें। सहकारी समितिवार आयोजित होने वाले ऋण माफी शिविरों की शुरूआत 26 मई को ग्राम सेवा सहकारी समिति नान्दना से होगी।

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सोमवार को विडियो कांॅफ्रेस के माध्यम से ऋण माफी योजना की तैयारियों के सम्बन्ध में जिला कलक्टरों से रूबरू हुए। सहकारिता सविच अभयकुमार ने भी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिले की तैयारियों के बारे में जिला कलक्टर गौरव गोयल ने जानकारी दी। प्रबंध निदेशक कोटा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक बलविन्दर सिंह, सीनियर मैनेजर राजेन्द्र यादव, शशि शेखर, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार जीएस मीणा, डिप्टी रजिस्ट्रार अजय सिंह पंवार, भूमि विकास बैंक के बीना बैरवा भी उपस्थित रहे।


जिला कलक्टर गौरव गोयल ने बताया कि जिले में 132 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। जिनमें ऋणमाफी योजना के तहत शिविर आयोजित किये जायेंगे। योजना में पात्र किसानों के चयन के लिए शिविर पूर्व सहकारिता विभाग की टीम शिविर लगाकर लाभान्वित होने वाले किसानों का आवश्यक डाटा तैयार करायेगें। उन्होंने बताया कि ऋणमाफी योजना में वे किसान ही लाभान्वित होगें जिन्होंने सहकारिता बैक अथवा भूमि विकास बैक से ऋण प्रप्त किया है। पात्र किसानों का डाटा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। पात्र किसानों का मूल ऋण में से 50 हजार तक की राशि माफ की जाकर किसानों को ऋणमाफी का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जायेगा। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का दल गठित कर शिविर आयोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की है।

आधार व भामाशाह अनिवार्य

जिला कलक्टर ने बताया कि ऋणमाफी योजना में पात्र किसानों के आधार व भामाशाह कार्ड अनिवार्य होंगे। जिन काश्तकारों के आधारकार्ड नहीं बने हैं वह अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी आधार पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन कराए। भामाशाह पंजीयन सभी ई-मित्र केन्द्रो पर नियमित रूप से किया जा रहा है।

ये होंगे पात्र-राज्य सरकार द्वारा जारी ऋण माफी योजना में जिले के लघु, सीमान्त एवं अन्य श्रेणी के काश्तकार लाभान्वित होगें। सांसद, विधायक एवं केन्द्र व राज्य सरकार के कार्मिक पात्र योजना में पात्र नहीं होगें।

परिवेदना समिति गठित-
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में ऋण माफी योजना के तहत परिवेदना समिति का गठन किया गया है। जिसमें अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसमें उप रजिस्ट्रार सदस्य एवं प्रबंध निदेशक कोटा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने बताया काश्तकार ऋण माफी योजना में किसी भी तरह की समस्या होने पर अपनी परिवेदना समिति को प्रषित कर सकते हैं। समिति समय पर समस्याओं का निराकरण करेगी।

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