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यूआईटी व निगम के खाली प्लाटों में पानी भरने से डेंगू का खतरा, होगी कार्रवाई

Danger of Dengue will be done by filling water in empty plots of UIT and corporation - Kota News in Hindi

कोटा। निगम क्षेत्र की सीमा में नगर विकास न्यास या नगर निगम द्वारा आवंटित भूखण्डों में निर्धारित अवधि तक निर्माण नहीं करने पर आवंटियों के खिलाफ धारा 133 के तहत कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त कलक्टर बी.एल.मीणा ने बताया कि नगर निगम एवं नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन प्रक्रिया के तहत भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं कराने पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त भूखण्डों में गड्डे होने से बरसात का पानी भरता है। उन्होंने बताया कि बरसात का पानी एवं कचरा संग्रहित होने के कारण मच्छर पनपने से डेंगू, मलेरिया आदि जानलेवा बीमारियां होने से आम जनजीवन के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। अतिरिक्त कलक्टर ने ऐसे सभी भूखण्ड आवंटियों को आगाह किया है कि गड्डों का भराव कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें ताकि बरसात का पानी नहीं भर सके।
उन्होंने बताया कि भूखण्ड आवंटियों द्वारा निर्देषों की अवहेलना किये जाने पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेष के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी जिसमें 6 माह का कारावास एवं एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

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Web Title-Danger of Dengue will be done by filling water in empty plots of UIT and corporation
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