कोटा। बहुचर्चित बजरंग दल कार्यकर्ता धनपाल हत्या मामले में कोटा एससीएसटी कोर्ट ने बुधवार को अपना अहम फैसला सुनाते हुए वारदात में शामिल सभी 13 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार सुबह आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। लोक अभियोजक कमल कुमार शर्मा का कहना है कि धनपाल का आरोपी राजेंद्र और जनक सहित कई आरोपियों से माइंस को लेकर झगड़ा चल रहा था। ऐसे में 8 मार्च 2012 को होली के दिन कैथून निवासी धनपाल अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था। इसी दौरान करीब एक दर्जन युवक वहां आए और धनपाल पर धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटना के बाद से ही कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। वहीं इस मामले में कुल 40 गवाहों के बयान हुए। ऐसे में सभी आरोपियों पर आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया।
कोर्ट ने दिया ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने का आदेश, सीआरपीएफ तैनात
देश कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चिंतित, आंसू गैस के गोले दागना गलत: केजरीवाल
ओवैसी और महबूबा मुफ्ती को फिर से पढ़ना चाहिए इतिहास - केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी
Daily Horoscope