कोटा। जिले के उचित मूल्य दुकानदारों की अनुपस्थिति को लापरवाही मानते
हुये एवं उचित मूल्य दुकान चलाने में रूचि नहीं होने के कारण राजस्थान
खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समस्त जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर
राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976
के तहत 51 उचित मूल्य की दुकानों के प्राधिकार निरस्त किये गये है।
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जिला
रसद अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू
संचालन हेतु आवंटित सामग्री के वितरण में रूचि नहीं होने एवं अन्य विभिन्न
कारणों से उचित मूल्य दुकान का संचालन नहीं करने वाले उचित मूल्य
दुकानदारों को गतमाह प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से सुनवाई का अन्तिम
अवसर भी दिया गया था और कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किये
जाने के बावजूद कई उचित मूल्य दुकानदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु
कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्राधिकार पत्र पंजिका में लाल
स्याही से अंकन किया गया है।
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