कोटा। 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आज कोर्ट ने
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ 60 हजार का जुर्माना भी
लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत ने बताया कि जुलाई 2017 में आरोपी
मोहम्मद जाफर ने रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक 7 साल की बालिका का बहला
फुसला कर अपहरण किया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आरोपी ने मासूम के साथ चाकू की नोक पर 5 दिन तक
दुष्कर्म किया। बाद में मासूम को मरा समझकर चम्बल किनारे झाड़ियो में फेंककर
फरार हो गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर
कोर्ट में पेश किया।तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। केस ऑफिसर के तहत
रजिस्टर मामले में पोस्को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जाफीर उर्फ
हांडी को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
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