इसी के तहत एच-1 दवा की बिक्री पर दवा विक्रेता को एक निर्धारित
प्रोफॉर्मा में रोगी की सूचना प्रत्येक माह ईमेल या दस्तावेज के रुप में
औषधि विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शेड्यूल एच-1
दवा लिखने वाले चिकित्सकों से भी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रत्येक
माह भिजवाने की निर्देश दिए हैं। ये भी पढ़ें - परिवार में सारे अंधे,एक शख्स लाता है रोटी
गौरतलब है कि करौली जिले में
दर्जनों चिकित्सक ऐंटी टीबी दवा रोगियों को लिखते है। लेकिन करौली जिले में
मात्र एक चिकित्सक ने विभाग की गाइड लाइन के अनुसार रोगियों का विवरण
उपलब्ध कराया है। जिसको लेकर आज सेमिनार में दवा विक्रेताओं और चिकित्सकों
से निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं।
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