करौली। दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को अपर
जिला सेशन न्यायाधीश ने 10 साल के कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदंड की
सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक मिथिलेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि
हिंडोन के सुखदेवपुरा निवासी गोकुल कोली ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज
कराई कि उसने अपनी पुत्री पिंकी की शादी करौली के चौबे कॉलोनी निवासी दिनेश
कोली के साथ की थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शादी के समय गोकुल ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज
दिया। लेकिन शादी के बाद से पिंकी का पति और उसके ससुराल जन और दहेज लाने
के लिए पिंकी को प्रताड़ित और परेशान करने लगे। 23 फरवरी 2015 को पिंकी के
ससुराल जनों ने सूचना दी कि दवाई का रिएक्शन होने के कारण पिंकी की मृत्यु
हो गई है। पीहर पक्ष के लोग पिंकी के ससुराल पहुंचे तो पिंकी की लाश पड़ी
हुई थी तथा उसके गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ था। जिससे पिंकी की फांसी
लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया।
पुलिस के अनुसंधान के बाद अपर जिला
एवं सेशन न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने गवाहों और सबूतों के आधार पर
पिंकी के पति दिनेश कोली को पिंकी की हत्या का दोषी मानते हुए आईपीसी कि
धारा 498ए के तहत 3 वर्ष का कारावास व 11 हजार का जुर्माना तथा 304बी के
तहत 10 साल के कारावास से दंडित किया है। दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी।
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