जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफअली खान अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे पर जेल जाने की तलवार लटक गई है। कांकाणी में काले हिरण शिकार मामले में ये सभी आरोपी है। ये सभी जोधपुर आ गए हैं। सलमान के साथ बहन अलवीरा और अर्पिता भी साथ आए हैं।
काले हिरण का शिकार करने के मामले में गुरुवार को फैसला आएगा। जोधपुर ग्रामीण कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 20 साल पुराने कांकाणी हिरण शिकार मामले में गुरूवार को सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट फैसला सुनाएगी। मामले में कल सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू होगी।
यह था मामला
1 अक्टूबर की देर रात 1998 में कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगाते हुए फिल्म अभिनेता सलामन खान, सैफ अली खान, फिल्म अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यंत सिंह के खिलाफ एक परिवाद पेश किया गया था। दोनों पक्ष की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए गुरूवार 5 अप्रेल का दिन मुकर्रर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी।
सात साल तक मिल सकती है सजा
सलमान सहित सभी आरोपियों को कोर्ट यदि दोषी मानती है और सजा सुनाती है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 9/51 व 9/52 के तहत कम से कम 3 साल की जेल या अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है लेकिन चूंकि यह मामला इस एक्ट के संशोधन से पूर्व का है तो इस मामले में कम से कम 1 साल व अधिकत 6 साल की जेल का प्रावधान है. वहीं आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है हालांकि इस धारा में सजा मिलने के बाद जमानत भी हो जाती है.
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