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बाल विवाह रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कारगर कार्यवाही सुनिश्चित, ब्लॉक स्तर पर टॉस्क फोर्स का गठन

To prevent child marriage, effective action is ensured on a large scale, formation of task force at block level - Jodhpur News in Hindi

-ग्राम पंचायतों के समूहों पर नियंत्रण अधिकारी लगाए, जिलास्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित -आमजन से अपील - बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरुकता संचार करें जोधपुर। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जोधपुर जिले में व्यापक स्तर पर कारगर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इसके लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों एवं विभागों व संस्थाओं को बाल-विवाह रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। जिले भर में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरुकता संचार किया जाएगा।
नियंत्रण कक्ष स्थापित
जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु उप नियंत्रक(नागरिक सुरक्षा) कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका टेलिफोन नम्बर 0291-2650349/ 2650350 है। यह नियंत्रण कक्ष 14 अप्रेल से 15 मई तक 24 घण्टे कार्यरत रहेगा।
उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में स्थापित हैल्पलाइन नंबर पर बाल विवाह के संबंध में आमजनता द्वारा सूचना दी जा सकती है। इस वर्ष 22 अप्रेल को आखातीज और 04 मई को पीपल पूर्णिमा के अबूझ मुहूर्त के मद्देनज़र बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पालना के लिए अभियान का प्रभावी संचालन किए जाने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित की गई टास्क फोर्स द्वारा क्षेत्र की निगरानी रखने, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने, कंट्रोल रूम को बाल विवाह की सूचना देने तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता व सहयोग करने आदि के संबंध में निर्देशित किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि टॉस्क फोर्स में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष, एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी एवं विकास अधिकारी को शामिल किया गया है। साथ ही बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक ग्राम व तहसील स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों, थाना अधिकारियों, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों, पंचायत सदस्यों, ग्राम सेवकों, कृषि पर्यवेक्षकों, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों व वार्ड पंचों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर इनके लिए नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अधिकारियों से समन्वयक बनाकर प्रभावी रोकथाम के लिए जिम्मेदार होंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। इनमें ग्राम स्तरीय समिति में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं बीट कानिस्टेबल शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति/तहसील स्तरीय समिति में संबंधित तहसीलदार, प्रधान, विकास अधिकारी एवं थानाधिकारी शामिल हैं। इनके साथ ही सतर्कता दल का गठन किया गया है। इसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिलाप्रमुख, संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित वृत्ताधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सम्मिलित हैं।
धारा 144 के अन्तर्गत जारी हुए आदेश
जिला कलक्टर ने बताया कि बाल विवाह होना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अधिनियम के अनुसार विवाह योग्य लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने अक्षय तृतीया के पर्व/अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाहों के आयोजन की प्रभावी रोकथाम, बाल विवाह से उत्पन्न बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

वर-वधू की जन्मतिथि का अंकन जरूरी

जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इसके अनुसार मुद्रण कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि विवाह के निमंत्रण पत्रों में वर-वधू की आयु संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन्मतिथि का अंकन निमंत्रण पत्र पर करें एवं निमंत्रण पत्रों की एक प्रति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एवं अन्य शासकीय अधिकारियों को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराएं।
यह भी कहा गया है कि जिले में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन सामूहिक विवाह के लिए पंजीबद्ध जोड़ों (वर-वधूओं) की जन्मतिथि की संकलित सूचना संबंधित अधिकारी को सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों का संचालन

बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक जोधपुर के यहां तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक के स्तर पर और जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालयों तथा थानों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर 24 घण्टे इन्हें क्रियाशील रखा जाए।

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