दूसरी
ओर पुलिस ने विक्का के वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में टीम बुला रखी थी,
लेकिन विक्का ने लिखित व मौखिक रूप से सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया।
हालांकि पुलिस ने जयपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से टीम को सैंपल लेने
के लिए बुला लिया था, टीम सैंपल लेने के लिए जरूरी उपकरण के साथ कोर्ट में
मौजूद थी। कोर्ट ने हालांकि विक्का की अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन
विक्का के सैंपल देने से मुकर जाने की वजह से वह वॉइस सैंपल नहीं ले सकी और
टीम को बिना सैंपल लिए बैरंग ही लौटना पड़ा। वहीं अब इस मामले में 28 जून
को सुनवाई होगी। आदेश की पालना नहीं करने पर विक्का के विरूद्ध सरकारी
अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की भी अनुशंसा की गई
है। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक शंकरलाल सिनवाड़िया ने पैरवी की। ये भी पढ़ें - राजस्थान के इस पुल पर पैदल जाओगे तो पकड लेगी पुलिस!
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