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सलमान को कोर्ट से लगा झटका, विदेश जाने की स्थायी अनुमति याचिका खारिज

जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को कोर्ट से झटका लगा है। अब विदेश जाने के लिए प्रत्येक बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। जिला एवं सेशन न्यायालय जिला जोधपुर ने विदेश जाने के लिए स्थायी अनुमति प्रदान करने की सलमान खान की याचिका को खारिज कर दिया है।

सलमान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक दिन पहले ही शुक्रवार को कांकाणी हिरण शिकार मामले में बहस के दौरान सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा व हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थना पत्र में सीजेएम ग्रामीण द्वारा सलमान खान पर बिना अनुमति विदेशी यात्रा करने पर लगाई गई रोक को हटाकर उन्हें विदेश यात्रा की स्थायी अनुमति की देने की मांग की गई थी। शुक्रवार को इस मामले में सनुवाई अधूरी रही थी।

शनिवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सलमान की अर्जी खारिज कर दी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रामीण चंद्रप्रकाश सोनगरा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस मामले में सलमान की ओर से प्रस्तुत अर्जी को खारिज करते हुए सीजेएम ग्रामीण के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार किया है, जिसके लिए अब सलमान को हर बार विदेश यात्रा पर जाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही सलमान की ओर से एक अन्य अर्जी पर अभी बहस होना बाकी है। सलमान ने विदेश यात्रा में आबू धाबी व माल्टा जाने की अनुमति मांगी थी। सलमान को 10 से 26 अगस्त तक विदेश जाना है।
यह कहा था अर्जी में



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Web Title-jodhpur news : Court rejected permanent permission of Salman khan to go abroad
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