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जोधपुर क्राइम फाइल : बस हादसे में दो मासूमों की मौत, अन्य 28 घायल, एक मासूम का सिर धड़ से अलग

Jodhpur Crime File: Two children killed, 28 others injured in bus accident, one child head severed from his body - Jodhpur News in Hindi

जोधपुर। राजस्थान में बस हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक सप्ताह पहले आज ही के दिन जैसलमेर से जोधपुर आ रही एक बस में आग लग गई थी जिसमें 22 लोगों की जान चली गई थी। एक और बस हादसा आज हो गया जिसने दो मासूम बच्चों जिंदगी लील ली। इस बस हादसे में 28 अन्य यात्री घायल हो गये। पाली जिले में देर रात हुए हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई। इसमें एक बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया। वहीं, दूसरे बच्चे की मौत सीने में कांच घुसने से हुई। हादसा देर रात 2 बजे रोहट थाना क्षेत्र के गाजनगढ़ टोल के पास हुआ। पुलिस के अनुसार प्राइवेट बस प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी। हादसे में 28 यात्री घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे में खेतपालिया (मध्य प्रदेश) की रहने वाली 7 साल की बच्ची सोना के सीने में कांच घुस गया। बांगड़ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। वहीं, रतलाम (मध्य प्रदेश) की रहने वाली एक साल की दिव्या की बस हादसे में मौत हो गई। बस के पैसेंजर्स ने बताया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। दिव्या के मां-बाप काफी देर तक अपनी बच्ची की बॉडी से लिपटकर रोते रहे। हादसा बस पलटने के कारण होना सामने आया है।
रोहट थाना इलाके से गुजरने के दौरान गाजन गढ़ टोल के नजदीक अचानक बस चालक ने बस से संतुलन खो दिया। बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। अधिकतर सवारियां गहरी नींद में थीं।
घायल पैसेंजर्स ने बताया कि उन्होंने ड्राइवर को कई बार कहा कि- बस धीरे चलाए, लेकिन वो नहीं माना। एक्सीडेंट के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने कांच तोड़कर बाहर निकाला। बस में 30 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। कुछ की हालत अब भी गंभीर है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए जाम भी लग गया।
हत्या के तीन आरोपी 33 साल बाद बरी, हाईकोर्ट ने की सजा रद्द
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले म़े तीन आरोपियों की सजा रद्द कर उन्हें बरी कर दिया। मामला 33 साल पुराना है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस फरजंद अली ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में रामस्वरूप, दलीपसिंह और ताराचंद को निचली कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा रद्द करते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।
कोर्ट ने पाया कि मृतक काशीराम को लगी घातक चोटें केवल दो अन्य आरोपियों फुलाराम और रामचंदर द्वारा वार करने से लगी थी, जिनकी अपील के लंबित रहते मृत्यु हो चुकी है। केवल घटनास्थल पर मौजूदगी से अपराध साबित नहीं होता।
यह मामला 12 सितंबर 1992 को श्रीगंगानगर जिले के गांधी बाड़ी, तहसील बादरा में हुई एक हत्या से संबंधित है। उस दिन सुबह 9 बजे आरोपी फूलाराम ने सिंगाराम के घर जाकर गालियां दीं और जब उनकी पत्नी रेशमा ने विरोध किया तो उसे लाठी से मारा। इसके बाद जब सिंगाराम अपने रिश्तेदारों काशीराम, रामकृष्ण और शंकरलाल को बुलाने गए और वापस लौट रहे थे, तो फूलाराम के घर के पास से गुजरते समय फूलाराम, रामचंदर, दलीप सिंह, ताराचंद, बलुराम और सुभाष ने लाठियों के साथ हमला कर दिया। फूलाराम ने काशीराम के सिर पर लाठी से वार किया, जिसके बाद राम चंदर ने भी प्रहार किया। काशीराम जमीन पर गिर गए और बाद में चोटों से उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। ट्रायल कोर्ट ने 13 अगस्त 1993 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी माना।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मृतक काशीराम के दो घाव थे, जिन पर टांके लगे थे। इनमें एक सिर के पीछे और दूसरा सिर के ऊपरी हिस्से में, जिसके नीचे हड्डी में फ्रैक्चर था। इससे साबित हुआ कि कुल वार केवल दो थे, जो स्पष्ट रूप से फुलाराम और रामचंदर ने किए थे।
कोर्ट ने पाया कि इस मामले में रामस्वरूप, दलीप सिंह और ताराचंद द्वारा वार करने या इनके पास कोई घातक हथियार मिलने का कोई आरोप नहीं था। यहां तक कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी केवल मौके पर मौजूदगी की ही पुष्टि की, न कि हत्या करने में शामिल होना बताया।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 13 अगस्त 1993 का फैसला रद्द कर दिया और रामस्वरूप, दलीपसिंह तथा ताराचंद की सजा और दोषसिद्धि रद्द कर दी। तीनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत बॉन्ड और एक जमानतदार के साथ बॉन्ड जमा करें। यह बॉन्ड छह महीने तक वैध रहेगा, ताकि यदि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की जाए, तो अपीलकर्ता उपस्थित हो सकें।
राहगीरों से मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार
जोधपु्र। पुलिस ने राहगीरों के मोबाइल छीनने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 9 मोबाइल बरामद किये हैं। यह कार्रवाई सरदारपुरा पुलिस ने अंजाम दी है।
सरदारपुरा थानाधिकारी जयकिशन ने बताया कि मोनिका चौहान ने सरदारपुरा थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 14 अक्टूबर को करीब 12:30 बजे वह अपने देवर के साथ बिग बाजार से जालोरी गेट की तरफ जा रहे थे तभी दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए और फोन छीन कर भाग गए।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए जिसमें दो लड़के मोटरसाइकिल पर जाकर पीड़ित के हाथ से मोबाइल छीन कर ले जाते हुए नजर आए। पुलिस ने आरोपियों के हुलिए के आधार पर अविनाश पुत्र सुरेंद्र निवासी घोड़े का चौक को पड़कर पूछताछ की। जिसमें आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया और उसके कब्जे से 9 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस आरोपी से अन्य मोबाइलों के बारे में पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई केस दर्ज है।
बलात्कारी दरिंदा गिरफ्तार, अश्लीलता वीडियो शेयर करने की दे रहा था धमकी
जोधपुर। सूरसागर थाना पुलिस ने युवती से बलात्कार और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
सूरसागर थाना अधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि 14 अक्टूबर को पीड़ित ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम करके फोटो और वीडियो बना लिए, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और आरोपी दुष्यंत गहलोत उर्फ दौलत पुत्र ओमप्रकाश गहलोत निवासी मगजी की ढाणी रूपावतों का बेरा को गिरफ्तार किया है।
पॉक्सो एक्ट में वांछित को भी पकड़ा
वहीं लूणी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया है। लूणी थाना अधिकारी डॉ. हनमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 23 अगस्त को पीड़िता ने रिपोर्ट पेश की थी कि वह रात को शौच के लिए बाहर निकली थी तभी दो लोगों ने उसको पकड़ कर उसके साथ रेप किया, जिसमें पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो लोगों को पकड़ा है। नाबालिग को किशोर अभी रक्षा में भेजा गया। आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया गया है।
नौ मंजिल से गिरे श्रमिक और आंगन में स्लिप होने से युवक की मौत
जोधपुर। निजी टाऊनशिप के नौ मंजिल से गिरकर घायल हुए एक श्रमिक ने और पर्श पर स्लिप होने से गिरकर घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई
बोरानाड़ा थाने में दी रिपोर्ट में डीडवाना कुचामन जिले के चिताव थानान्र्गत लोरा का बास निवासी बजरंगलाल पुत्र हरदेवराम जाट ने पुलिस को बताया कि 16 अक्टूबर को उसका भर्ती अमित पुत्र सुरेन्द्र पाल जाट 9 वीं मंजिल पर काम करने के दौरान संतुलन बिगडऩे से नीचे गिर पड़ा था जिसकी इलाज के दौरान मौत होग ई।
सूरसागर थाने में दी रिपोर्ट में कुत्तो का बाड़ा कबीर नगर क्षेत्र में रहने वाले नरेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह रावणा राजपूत ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर को उसका भाई घर पर स्लिप होकर घायल हो गया था जिसको इलाज के लिये एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया जिसने दौराने इलाज दम तोड़ दिया।
ट्रेलर की चपेट में आने से अधेड़ की मौत
जोधपुर। ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।
बोरानाड़ा थाने में दी रिपोर्ट में झंवर के मेलबा निवासी अर्जुनसिंह पुत्र केशरसिंह राजपूत ने पुलिस को बताया कि मरूधरा फैक्ट्री के पास भाण्डू कल्ला क्षेत्र में अज्ञात ट्रेलर चालक ने उसके भाई हरीसिंह पुत्र केशरसिंह राजपूत को अपने चपेट में लेने से उसके भाई की मौत हो गई।
शराब पीकर फीतूर करने से रोका तो जानलेवा हमला
जोधपुर। शराब पीकर घर के बाहर बैठने का उलाहना देने पर लाठी सरियों से जानलेवा हमला कर घायल करने का मुकदमा पीडि़त ने नामजद आरोपियों के खिलाफ राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज कराया।
राजीव गांधी नगर थाने में दी रिपोर्ट में राजीव गांधी नगर बी ब्लाक निवासी अब्दुल वहीद पुत्र बदरूदीन ने पुलिस को बताया कि 16 अक्टूबर की रात्रि के समय हेमनाथ जोगी, हबानूनाथ, उसका लड़का पत्नी और उसके करीब दो दर्जन साथियों ने एकराय होकर घर के बाहर शराब पीकर फीतूर करने पर रोकने पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया।
जोधपुर संभाग समाचार

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास
पाली। नाबालिग से बलात्कार के मामले में पोस्को कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश निहालचंद ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के एडवोकेट की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने अभियुक्त उमेश कुमार को नाबालिग से बलात्कार का दोषी मानते हुए 17 अक्टूबर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पोस्को कोर्ट संख्या एक की वरिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि 12 अप्रेल 2025 को पीड़िता के पिता ने पाली के औद्योगिक थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ सुनील उर्फ अकी पुत्र खेताराम निवासी औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र एक साल से उसकी बेटी का स्कूल जाते समय पीछाकर उसे दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था। जून 2024 के पहले सप्ताह में वे अपनी पत्नि के साथ घर से बाहर गए थे पीछे उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। इसकी जानकारी होने पर आरोपी सुनील उर्फ उमेश घर में आया और डरा धमकाकर उसकी नाबालिग बेटी से रेप किया और अश्लील फोटो-वीडियो बनाए। आरोपी ने उसे दिखाते हुए कहा कि किसी को कुछ बताया तो इन्हें वायरल कर दूंगा। जिससे मेरी बेटी डर गई और घर पर किसी को कुछ नहीं बताया।
मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में 17 अक्टूबर 2025 को पोस्को कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने फैसला सुनाया। जिसमें पाली के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र निवासी उमेश कुमार उर्फ सुनील उर्फ अकी पुत्र खेताराम को नाबालिग से बलात्कार का दोषी माना और आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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