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हाईकोर्ट ने पीएफ राशि जमा कराने की अवधि 3 महीने बढ़ाई

High court upheld 3 months extension of PF deposits - Jodhpur News in Hindi

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीके व्यास व न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग की खंडपीठ ने समायोजित शिक्षाकर्मियों को राज्य सरकार को जमा कराई जाने वाली पीएफ राशि अब 30 जून तक जमा कराने की मोहलत दी है। इससे पहले यह राशि 31 मार्च तक जमा करवाई जानी थी। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर अजमेर के प्रदेशाध्यक्ष सरदारसिंह बुगालिया की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में बताया , कि राज्य सरकार की ओर से पीएफ राशि जमा कराने को लेकर निर्देश नहीं मिले हैं, ऐसे में कर्मचारी असमंजस में है कि राशि कहां जमा कराएं। कोर्ट ने पहले 31 मार्च तक पीएफ की राशि जमा कराने के लिए निर्देश दिए थे। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए पीएफ जमा कराने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

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Web Title-High court upheld 3 months extension of PF deposits
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