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जोधपुर में वकील दुर्व्यवहार मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, SHO सस्पेंड, थाने का स्टाफ लाइन हाजिर

High Court takes tough stance in Jodhpur lawyer misconduct case, SHO suspended - Jodhpur News in Hindi

जोधपुर। वकील के साथ दुर्व्यवहार मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने घटना का वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाते हुए SHO को तुरंत सस्पेंड करने और पूरे मामले की जांच IPS रैंक के अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों के बाद विभाग ने थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जनता से संवाद और व्यवहार में सुधार हो। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में बताया कि SHO के साथ अन्य दोषियों को भी थाने से हटा दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, जिससे दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
क्या है मामला : जोधपुर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील के साथ हुई धक्का-मुक्की हुई थी। घटना का संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त और SHO हमीरसिंह को तुरंत पेश होने के आदेश जारी किए थे। घटना सोमवार देर शाम की है। जानकारी के अनुसार, थाने में एक वकील भरतसिंह राठौड़ बयान लेने पहुंचे थे।
इस दौरान एक पुलिसकर्मी बिना वर्दी के बयान ले रहा था। वकील ने आपत्ति जताई तो SHO हमीरसिंह भड़क गए थे। उन्होंने वकील से धक्का-मुक्की की, उनका कोट फाड़ दिया और धमकी देते हुए कहा—“वकील है तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा… सारी वकालत निकाल दूंगा।” इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। थाने के बाहर बड़ी संख्या में वकील जुट गए और रातभर विरोध-धरना जारी रखा। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन तथा राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर के बैनर तले वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

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Web Title-High Court takes tough stance in Jodhpur lawyer misconduct case, SHO suspended
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