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बाप-बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता को आजीवन जेल, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- रक्षक ही भक्षक बन जाए तो नरमी नहीं

Father gets life imprisonment for defiling the sacred father-daughter relationship - Jodhpur News in Hindi

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपनी ही 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 'प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास' की सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि बच्चों के यौन शोषण और नारी गरिमा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' का दिया हवाला जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्राचीन मूल्यों को याद दिलाते हुए कहा, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" (जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं)। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि यदि समाज में रक्षक ही भक्षक बन जाए और पिता जैसा नैतिक मार्गदर्शक ही विश्वासघात करे, तो यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि एक संस्थागत विश्वासघात है।
डीएनए रिपोर्ट से ऊपर पीड़िता का बयान
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है, साथ ही यह भी दावा किया कि पत्नी ने तलाक लेने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा:
पीड़िता की गवाही पूरी तरह स्वाभाविक और विश्वसनीय है।
केवल डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने या एफआईआर में देरी होने से आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता।
12 साल की नाबालिग के मामले में 'सहमति' का कोई स्थान नहीं होता।
क्या था पूरा मामला?
यह शर्मनाक घटना 12 अगस्त 2022 की है, जब पीड़िता की मां रक्षाबंधन के लिए अपने पीहर गई थी। घर में अकेले पाकर पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी की। मां के लौटने पर पीड़िता ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि पूर्व में भी उसके साथ कई बार गलत काम किया गया था। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नवंबर 2022 में आरोपी को दोषी करार दिया था।
7 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
न्याय के साथ-साथ पीड़िता के पुनर्वास पर ध्यान देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 'विक्टिम कंपनसेशन स्कीम-2018' के तहत पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए।
अदालत का कड़ा संदेश
अदालत ने अंत में कहा कि ऐसी नैतिक गिरावट के प्रति दिखाई गई कोई भी नरमी न्याय प्रशासन को कमजोर करेगी और बच्चों को सुरक्षित रखने के संवैधानिक दायित्वों को विफल कर देगी।

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Web Title-Father gets life imprisonment for defiling the sacred father-daughter relationship
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