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जेल में हरिओम का जाप करता रहा आसाराम, कोर्ट ने माना-बलात्कारी

Asaram found guilty of rape of teenager in 2013 - Jodhpur News in Hindi

जोधपुर। यूपी के शाहजहांपुर की नाबालिग युवती से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया है। आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट समेत 14 धाराओं में केस चल रहा था। आसाराम और उसके अन्य सहयोगियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा को लेकर बहस होगी। कोर्ट ने आसाराम को बलात्कारी माना है। सुनवाई के दौरान आसाराम हरिओम का जाप करता रहा और कम सजा के लिए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता नजर आया। आसाराम ने सुनवाई शुरु होने से पहले जेल में पूजा-अर्चना की। आसाराम की पूजा-पाठ के चलते कोर्ट रूम में करीब 15 मिनट देरी से सुनवाई शुरू हो पाई। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम के दो सहयोगियों को भी दोषी ठहराया गया।

सजा का एलान आज ही हो सकता है। फैसले और सजा के खिलाफ आसाराम राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। आसाराम को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। प्रावधान उम्रकैद तक का है। इंदिरा गांधी के हत्यारों, आतंकी अजमल आमिर कसाब और डेरा प्रमुख गुरमीत राम-रहीम के केस के बाद ये देश का चौथा ऐसा बड़ा मामला है, जब जेल में कोर्ट लगी और वहीं से फैसला सुनाया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये पहला बड़ा फैसला है। अदालत के आदेश के बाद आसाराम के प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा, हम इस पर अपनी लीगल टीम से बातचीत करेंगे और भविष्य की कार्रवाई पर विचार करेंगे।

हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इससे पहले 7 अप्रैल को विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आसाराम पर जोधपुर के मनाई गांव में स्थित उसके आश्रम में रहने वाली छात्रा ने यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया था। इस मामले समेत कई अन्य केसों में आरोपी आसाराम 31 अगस्त, 2013 से ही जेल में बंद है। पीडि़त युवती के दलित एवं नाबालिग होने के चलते आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट लगाया गया था।

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Web Title-Asaram found guilty of rape of teenager in 2013
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