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झालावाड़ ब्लाइंड मर्डर केस में आरोपी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपए का अर्थदंड

Life Imprisonment and ₹1 Lakh Fine for Accused in Jhalawar Blind Murder Case - Jhalawar News in Hindi

झालावाड़। जिला झालावाड़ पुलिस की मजबूत और प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते थाना बकानी क्षेत्र के बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायालय (एससी/एसटी प्रकरण, झालावाड़) ने अभियुक्त मोहनलाल बैरागी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

एसपी अमित कुमार ने बताया कि 9 अप्रैल 2025 को फरियादी लोकेश पुत्र रामबाबू मीणा निवासी दिन्याखेड़ी थाना रटलाई ने थाना बकानी पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार 8 अप्रैल की शाम उसके पिता रामबाबू मीणा मोटरसाइकिल से निकले थे। बाद में सूचना मिली कि वे राजपुरा गांव में छीतरलाल लोधा के बाड़े के पास रास्ते में लहूलुहान अवस्था में पड़े हैं। परिजन और पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो रामबाबू मीणा अचेत थे और उनके सिर, पीठ व पैरों पर धारदार हथियार से कई गंभीर वार किए गए थे, जिससे अत्यधिक खून बह जाने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। इस संबंध में बकानी थाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।
तकनीकी अनुसंधान से खुला ब्लाइंड मर्डर का राज
जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में वृत्ताधिकारी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने मामले की परतें खंगालना शुरू किया।
तकनीकी अनुसंधान, मोबाइल लोकेशन डेटा और सटीक आसूचना संकलन के जरिए पुलिस को पता चला कि मृतक रामबाबू मीणा के आरोपी मोहनलाल की पत्नी के साथ अवैध प्रेम संबंध थे। इसी रंजिश के चलते मोहनलाल बैरागी (55) निवासी राजपुरा थाना बकानी ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी के प्रेमी रामबाबू मीणा पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।

अदालत का ऐतिहासिक फैसला
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया और पुख्ता वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों के साथ चार्जशीट विशिष्ट न्यायालय (एससी/एसटी प्रकरण) झालावाड़ में दाखिल की।
झालावाड़ पुलिस और विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार पाटीदार की ओर से पेश किए गए मजबूत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 7 सितंबर 2026 को आरोपी को हत्या का दोषी माना।

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Web Title-Life Imprisonment and ₹1 Lakh Fine for Accused in Jhalawar Blind Murder Case
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