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झालावाड़ में धातु निर्मित चाइनीज मांझे से नहीं उड़ा सकेंगे पतंग

Chinese made of metal in Jhalawar will not be able to fly kites - Jhalawar News in Hindi

झालावाड़। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने लोकहित में एक आदेश जारी कर मकर संक्रान्ति के पर्व पर पतंगबाजी हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के राजस्व क्षेत्राधिकार मेंं लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने तथा पक्षियों के लिए बडे़ पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा (चाइनीज मांझा) के उपयोग, थोक एवं खुदरा बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। उल्लेखनीय है कि धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (चायनीज मांझा) के चपेट में आने से दुपहिया वाहन चालकों व पक्षियों को नुकसान होने की संभावना रहती है। साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक की समयावधि में पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाएगा। यह आदेश 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा।

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Web Title-Chinese made of metal in Jhalawar will not be able to fly kites
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