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नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन में मिलेगी शिथिलता, 13 कर्मियों को फायदा

There will be relaxation in the application for compassionate appointment in urban bodies, 13 employees will benefit - Jalore News in Hindi

जयपुर। राज्य सरकार ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक औऱ फैसला किया है। इसके नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता प्रदान की गई है।

स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से लिए गए फैसले के तहत नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 90 दिवस के भीतर अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को लेकर शिथिलता प्रदान की गई है। इस अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे प्रकरणों में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10 (3) के तहत राहत प्रदान की गई है।
दरअसल जयपुर, जोधपुर, जालोर और अजमेर के नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों की ओर से किसी कारणवश आवेदन नहीं किए जा सके थे। ऐसे में मामले को संवेदनशील मानते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से ये राहत प्रदान की गई है।

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Web Title-There will be relaxation in the application for compassionate appointment in urban bodies, 13 employees will benefit
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