जयपुर। राज्य सरकार ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक औऱ फैसला किया है। इसके नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता प्रदान की गई है।
स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से लिए गए फैसले के तहत नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 90 दिवस के भीतर अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को लेकर शिथिलता प्रदान की गई है। इस अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे प्रकरणों में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10 (3) के तहत राहत प्रदान की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दरअसल जयपुर, जोधपुर, जालोर और अजमेर के नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों की ओर से किसी कारणवश आवेदन नहीं किए जा सके थे। ऐसे में मामले को संवेदनशील मानते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से ये राहत प्रदान की गई है।
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