जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के गांव किशनगढ़,
तनोट, साधेवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई,
कारटा, खारीया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडज़नवाली, जाजीया, खारा,
मूंगर, सोम, रोहिड़ोवाला, लोहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ और
किरड़वाली में क्षेत्र में यह प्रतिबंध होगा।
इसी तरह जीयाऊ, केरला,
बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा,
गोधूवाला, अकनवाली, दातावानी, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला,
कुरीया बैरी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला,
भारेवालाका क्षेत्र में प्रतिबंध होगा।
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