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RAJ-RERA: बिना रजिस्ट्रेशन फार्म हाउस बेचने का खेल उजागर, PAR बिल्डर्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, रजिस्ट्रियों पर रोक

RAJ-RERA: Unregistered farmhouse sale racket exposed, PAR builders fined Rs 1 lakh, registrations halted - Jaipur Rural News in Hindi

खास खबर। जयपुर
राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के अवैध फार्महाउस प्रोजेक्ट्स की कटिंग करने और खुद को केवल 'ब्रोकर या रीसेलर' बताकर कानूनी जवाबदेही से बचने वाले प्रमोटरों पर शिकंजा कस दिया है। ...आदेश की कॉपी देखने के लिए यहां क्लिक करिए।
रेरा की चेयरपर्सन श्रीमती वीनू गुप्ता की कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए प्रमोटर फर्म M/s PAR Builders & Developers को रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 की धारा 3 के खुले उल्लंघन का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने प्रमोटर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और आईजी पंजीयन एवं मुद्रांक तथा संबंधित सब-रजिस्ट्रार को इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रियों (बिक्री विलेखों) पर पूर्व में लगाई गई रोक को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
यह पूरा मामला कालवाड़-जोबनेर रोड (जयपुर) स्थित बस्सी नागां टोल प्लाजा के पास काटी जा रही फार्महाउस स्कीम ग्रीन वैली फार्म्स से जुड़ा है। शिकायत में आरोप था कि नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा मूल रूप से जारी पट्टों/आवंटनों को काटकर बिना रेरा पंजीकरण के बड़े पैमाने पर फार्महाउस और आवासीय प्लॉट के रूप में बेचा जा रहा है।
जांच के दौरान जोबनेर तहसीलदार की रिपोर्ट (12 मई 2026) और स्थलीय निरीक्षण से साफ हुआ कि खसरा नंबर 512/4 और 512/5 पर बाकायदा प्लाटिंग, चारदीवारी और निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन मौके पर कोई भी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या वैधानिक स्वीकृति प्रदर्शित नहीं थी।
सुनवाई के दौरान पीएआर बिल्डर्स ने बचने के लिए तर्क दिया कि वह न तो प्रमोटर है, न डेवलपर और न ही जमीन का मालिक। उसका दावा था कि वह सिर्फ हाउसिंग सोसायटी द्वारा पहले से आवंटित प्लॉटों के री-सेल में दलाली/कमीशन का काम कर रहा था। रेरा कोर्ट ने डिजिटल और कॉरपोरेट रिकॉर्ड खंगालकर बिल्डर की इस दलील की धज्जियां उड़ा दीं।
बिल्डर की आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक पेज (नवंबर 2021 की पोस्ट) पर इसे New Launch Green Valley Farmhouse बताकर प्रचारित किया जा रहा था। पोस्ट्स में 40 फीट चौड़ी सड़कें, गेटेड टाउनशिप, बिजली, पानी और चारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाओं का दावा कर आम जनता से बुकिंग आमंत्रित की जा रही थीं। कोर्ट ने माना कि अगर यह केवल व्यक्तिगत रीसेल था, तो बिल्डर अपने नाम से गेटेड टाउनशिप का प्रचार क्यों कर रहा था?
जांच में सामने आयाा कि नागरिक गृह निर्माण समिति 16 जून 2020 को ही समाप्त (Winding Up) हो चुकी थी और उप-रजिस्ट्रार सहकारिता ने भी नोटिस जारी कर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा सोसायटी के नाम पर काम करने को लेकर जनता को आगाह किया था। बिल्डर के पास सोसायटी या लिक्विडेटर से कोई वैध अधिकार पत्र नहीं था।
अथॉरिटी ने माना कि पीएआर बिल्डर्स ने RERA एक्ट की धारा 3 का उल्लंघन करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट को मार्केट, एडवर्टाइज और सेल ऑफर किया है, जो धारा 59 के तहत दंडनीय है।
चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने प्रमोटर फर्म पर धारा 59 के तहत ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया है, जिसे आदेश अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर रेरा में जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 25 जून 2026 के अंतरिम आदेश के तहत महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) और संबंधित सब-रजिस्ट्रार को दिए गए वे निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे, जिनके तहत प्रोजेक्ट 'ग्रीन वैली फार्म्स' में किसी भी बिक्री विलेख (Sale Deed) के पंजीयन पर पूर्ण रोक लगाई गई थी।

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Web Title-RAJ-RERA: Unregistered farmhouse sale racket exposed, PAR builders fined Rs 1 lakh, registrations halted
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