जयपुर । प्रदेश के खान महाघूसकांड के मुख्य आरोपी अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक सिंघवी समेत अन्य 8 आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इस मामले में सभी आरोपियों पर पेश परिवाद में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
विशेष कोर्ट ने सिंघवी के साथ खान विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता पुष्कर राज आमेटा, सीएम श्याम सुंदर सिंघवी, खनन कारोबारी मो. राशिद शेख, धीरेंद्र सिंह, शेर खान की पत्नी तमन्ना बेगम और संजय सेठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि अफसरों, सीए और खनन माफिया ने साठगांठ करके 2.55 करोड़ रुपये की रिश्वत का खेल किया था।
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