जयपुर। प्रदेश के स्नातक व उसके समकक्ष डिग्री धारी योग्यता प्राप्त शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश मे लागू हो चुकी हेै पूर्व में यह अक्षत योजना नाम सेे जानी जाती थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में समाहित बिन्दु संख्या 10 के उप बिन्दु 1 के अनुसरण मे पूर्व से संचालित अक्षत योजना के नाम में परिर्वतन करते हुए राजस्थान राज्य मे स्नातक बेरोजगार युवाओं को बरोजगारी भत्ता देने के लिए “मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना” फरवरी माह 2019 से लागू की गई है इस योजना में लाभार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
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