जयपुर । सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने झालावाड़ जिले की थाना मण्डावर पुलिस के सहयोग से एक मिनी ट्रक से नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। तरबूज की आड़ में उड़ीसा से 200 किलो गांजा तस्करी कर भीलवाड़ा के बिजोलिया में सप्लाई करने जा रहे ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि उड़ीसा से गांजा तस्करी कर राजस्थान लाए जाने के बारे में सीआईडी स्पेशल टीम के हैड कॉन्स्टेबल मदन लाल शर्मा को मुखबिर से मिली सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन में एएसआई दुष्यंत सिंह, हैड कॉन्स्टेबल शाहिद अली, मदन लाल शर्मा एवं कॉन्स्टेबल भूपेन्द्र शर्मा व रविंद्र सिंह की टीम गठित कर रविवार को झालावाड़ भेजी गई।
झालावाड़ पहुंचने के बाद टीम ने सोमवार को दिनभर आसूचना संकलित की। रात को संदिग्ध ट्रक के राजस्थान सीमा में प्रवेश करने पर थानाधिकारी मण्डावर शरीफ अहमद को सूचना देकर उनके सहयोग से कालीसिंध नदी की पुलिया तीन धार के पास नाकाबंदी कर वाहनों को चैक किया जा रहा था। इस दौरान अकलेरा की तरफ से आ रहा ट्रक नाकाबंदी स्थल से कुछ पहले रुक गया, उसमें से चालक-खलासी उतर कर भागने लगे जिन्हें दोनों टीमों द्वारा राउंडअप किया गया।
उपमहानिरीक्षक पुलिस क्राइम डॉ राहुल प्रकाश ने बताया कि पूछताछ में चालक ने अपना नाम आरिफ रहमान पुत्र शमसुर रहमान (45) और खलासी ने अपना नाम वाजिद अली उर्फ टिंकू पुत्र मोहम्मद इस्माइल (35) निवासी इमामबाड़ा थाना कोतवाली जिला झालावाड़ बता ट्रक में तरबूज उड़ीसा से लाकर चित्तौड़गढ़ ले जाना बताया। ट्रक छोड़कर भागने का कारण पूछा तो दोनों कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके।
संदिग्ध लगने पर ट्रक की तलाशी में कुल 5 प्लास्टिक के कट्टे मिले। 4 कट्टों में 42-42 किलो और 5वें कट्टे में 32 किलो गांजा कुल 200 किलो गांजा भरा हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा राजा खरियार रोड उड़ीसा से भरकर बिजोलिया निवासी पप्पू अली पुत्र निसार मोहम्मद के लिए लाना बताया। उन्होंने यह भी बताया कि पप्पू अली अपने साथी भंवर तेली निवासी मेजा मांडल जिला भीलवाड़ा को कार में साथ लेकर उनके आगे ट्रक को एस्कॉर्ट करते हुए चल रहा था।
अवैध गांजा और मिनी ट्रक जप्त कर दोनों तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा थाना मण्डावर में दर्ज किया गया है। अग्रिम अनुसंधान के लिए एसएचओ खानपुर को मामला सौंपा गया है।
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