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दो अवैध भवनों को किया सील, तीन बीघा भूमि पर अवैध नवीन कॉलोनी को पूर्णतः किया ध्वस्त

Two illegal buildings sealed, illegal new colony completely demolished on three bighas of land - Jaipur News in Hindi

- सुओमोटो के तहत सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाए जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए जोन-04 क्षेत्र गैरअनुमोदित आवासीय योजना जय जवान कॉलोनी तृतीय, में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग एवं जोन-06 क्षेत्र गैरअनुमोदित योजना 4-सी में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर ग्राउण्ड फ़्लोर पर बनाई गई व्यावसायिक 06 वृहद् अवैध दुकानें, रोड़ सीमा में करीब 05-05 फीट की बॉलकानी निकालकर दूसरी मंजिल पर आर.सी.सी. के कॉलम, दीवार 12 कमरें इत्यादि अवैध निर्माण कर बनीं वृहद् व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन में सुओमोटो के तहत मुख्य विहार आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त, निजी खातेदारी की करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त एवं जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-04 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय योजना जय जवान कॉलोनी तृतीय के आवासीय भूखण्ड संख्या-52 क्षेत्रफल करीब 400 वर्गगज में जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेंन्ट 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 07.02.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के प्राप्त जवाब का प्रवर्तप प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया। उक्त निर्माणाधीन बेसमेंट 04 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण का पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 08.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 09.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो सेे चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-06, 12, 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-06 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित गैर अनुमोदितयोजना 4-सी, कूकरखेड़ा अनाज मंडी के पास आवासीय भूखण्ड संख्या-सी-178 क्षेत्रफल करीब 90ग40 फीट (400 वर्गगज) में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबैक पर ग्राउण्ड फ्लोर पर बनीं व्यावसायिक 06 दुकानें, दूसरी मंजिल पर आरसीसी के कॉलम व 10 फीट ऊँची दीवार बनाकर 12 कमरों इत्यादि अवैध निर्माण कर बनीं वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 03.04.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया जाने व निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास-व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 08.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 09.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो सेे चुनवाकर, गेटों, शटर पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-06, 12, 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन न.7688/2019 सु.ओ.मोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रर्वतन प्रकोष्ठ के द्वारा आज दिनांक 09.05.2023 को जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कृषि नगर-बी, कॉलोनी में मकानों के आगे रोड सीमा के दोनों तरफ भूखण्ड धारीयों द्वारा करीब 26 स्थानों पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए 22 चबूतरंे, सीडीया 04 स्थानांे पर लॉन हेतु लगाये गये लोहे के एंगल, जालियां/दीवारों से निर्मित एनक्लोज़र, गेट, इत्यादि अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जोन-04 के राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायतस से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।
इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन न.7688/2019 सु.ओ.मोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रर्वतन प्रकोष्ठ के द्वारा आज दिनांक 09.05.2023 को जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित मुख्य विहार कॉलोनी में मकानों के आगे रोड सीमा के दोनों तरफ भूखण्ड धारीयों द्वारा करीब 20 स्थानों पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए चबूतरंे, सीडीया 04 स्थानांे पर लॉन हेतु लगाये गये लोहे के एंगल, जालियां/दीवारों से निर्मित एनक्लोज़र, गेट, इत्यादि अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जोन-10 के राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायतस से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।
जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में इंदिरा कॉलोनी सेक्टर-13 के पास लूणियावास रोड पर पर अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल-मिट्टी की सडके, बाउण्ड्रीवाल, व अन्यं अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीनव मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित 09-05-2023की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 09 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित करीम नगर आई.टी.आई. कॉलेज के पीछें जविप्रा स्वामित्व की करीब 3000 वर्गगज सरकारी भूमि पर रातों-रात कब्जे की नियत से अतिक्रमण कर पुनः बनायी गयी 05 स्थानों पर बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही अविलम्ब जोन-10 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरांे की सहायता से हटवाया जाकर जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 09 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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