जयपुर। होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, सराय, गेस्ट हाउस मालिकों को अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में वास्तविक सूचनाएं संधारित की जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त वृत कोतवाली सुमित कुमार द्वारा जयपुर महानगर (उत्तर) के वृत्त कोतवाली क्षेत्र (थाना कोेतवाली, जालुपुरा, संजय सर्किल एवं नाहरगढ़ रोड़़) में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश में वृत कोतवाली क्षेत्र में स्थित किसी भी होटल, धर्मशाला आदि में ठहरने वाले पर्यटकों एवं अन्य व्यक्तियों के मालिकों को रजिस्टर में उनसे संबंधित तमाम सूचनाएं संधारित करने, ठहरने वालों से पहचान कार्ड से संधित दस्तावेज की एक प्रति लेने, उनके टेलिफोन नम्बर या मोबाईल नम्बर का इन्द्राज करने तथा वाहन लाने पर वाहनों के नम्बर आदि का इन्द्राज सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं एवं घरों में भी पेईंगगेस्ट रखने वाले ऐसे गृह स्वामी भी उक्त आदेशों की पालना करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करें कि जो जानकारी संधारित की जाये वह सही हो तथा संदिग्धों की सूचना अविलम्ब निकट के थाने पर दें। सूचनाएं संधारित करने के साथ ही कम से कम दो वर्ष तक उनका रिकाॅर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिये हैं।
पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर में बहुतायत से आने वाले पर्यटकों की आड़ में होटलों व रेस्ट हाउसों में छद्म नाम से रूककर आपराधिक घटनाएं करने और आंतरिक सुरक्षा के मुद्देनजर यह आदेश जारी किये हैं।
इस आदेश का व्यतिक्रम या अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता में उपबन्धित प्रावधानेां के अनुसार दंडनीय अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 22 फरवरी को प्रातः 6 बजे से 21 अप्रैल 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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