जयपुर। जयपुर डिस्काॅम द्वारा उपभोक्ताओं के लिए लागू तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को तीन माह बढा दिया हैं। अब इन योजनाओं का लाभ सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 तक उठाया जा सकता हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जयपुर डिस्काॅम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता नेे बताया कि उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए वीसीआर निस्तारण योजना, विद्युत एमनेस्टी योजना और कृृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 दिसम्बर, 2018 तक बढाया गया है।
विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2018 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देय होगी। योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च, 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू, कृृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत
कनेक्शन के नियमित/कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा
चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों।
वीसीआर निस्तारण योजना के तहत उपभोक्ता/गैर उपभोक्ताओं द्वारा 31 मार्च, 2018 तक की लम्बित वीसीआर का 31 दिसम्बर, 2018 तक बहुत ही सरल तरीके से अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। जिसके तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं यदि वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक है तो 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा कर वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है।
कृृषि उपभोक्ताओं के लिए वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत कृृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2018 तक कृृषि कनेक्शन के नियमित उपभोक्ताओं की लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि कम्पाउण्डिंग व सिविल लाईबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही कृषि उपभोक्ता अपने बढे हुए भार की 31 दिसम्बर, तक स्वैच्छिक घोषणा कर उसको नियमित करवा सकते है। योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर बढ़े हुए भार को नियमित करवा सकते है।
जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नही हुआ है उनको बढे हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा।
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