जयपुर। रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने कहा है कि राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को किसी भी क्रेडिट सोसायटी को लूटने की इजाजत नही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब से राज्य में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का नया पंजीयन नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की 387 निष्कि्रय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों को अवसायन में लाकर पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही की जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डॉ. पवन शुक्रवार को यहां सहकार भवन में खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जिलों के उप रजिस्ट्रार एवं क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यरत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा प्रतिमाह की 7 तारीख को उप रजिस्ट्रार को मासिक प्रगति रिपोर्ट नही भेजने वाली सोसायाटियों के खाते सीज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी क्रेडिट सोसायटियों की ऑडिट विभागीय ऑडिटर से करवाई जाएगी। किसी भी पंजीकृत सीए से ऑडिट मान्य नही होगी।
उन्होंने कहा कि सभी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियां अपनी डिपोजिट केन्द्रीय सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक में 31 अक्टूबर तक जमा कराएंगी ऎसी डिपोजिट पर इन बैंकों द्वारा 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। जिन सोसायटियों ने दूसरे बैंकोें में डिपोजिट करा रखी है, उनकी सूचना देनी होगी तथा डिपोजिट पूर्ण होने पर उसे सहकारी बैंक में जमा कराना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि एजेंट के आधार पर कार्य करने वाली क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ नियामनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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