जयपुर । संभागीय आयुक्त विकास सीतारामजी भाले ने एक आदेश जारी कर उदयपुर जिले में घटित हुई हत्याकांड की घटना को मध्यनजर रखते हुए जयपुर संभाग के सभी जिलों के समस्त राजस्व सीमा में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा अथवा लोक आपात को दृष्टिगत रखते हुये 30 जून को सांय 5.30 बजे से आगामी 24 घंटे के लिये दिनांक 1 जुलाई को सांय 5.30 बजे तक इंटरनेट (लीज लाइन-ब्रॉडबैंड सेवाओं व लैंडलाइन फोन के साथ इंटरनेट सेवा को छोड़ते हुए) पर अस्थाई प्रतिबंध लागू रहेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गुरुवार को जारी आदेशानुसार संभाग के जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, एवं झुन्झुनू के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आगामी 24 घंटे तक प्रभावी रूप से इंटरनेट सेवा पर लागू रहेगा।
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