जयपुर। समस्त जिला मुख्यालय पर स्थित नगर निगम/नगर परिषद तथा नगरपालिका क्षेत्रों में नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड जारी करने हेतु संबंधित जिले के मुख्यालय पर पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं उपायुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद को भी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंध में विभाग की उपायुक्त एवं उप शासन सचिव प्रीति माथुर ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवष्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेष, 1976 के खण्ड-2 के उपखण्ड द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नवीन डिजीटाईज्ड राशन कार्ड बनाने संबंधी कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है।
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