जयपुर। प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान अब विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के निर्देश पर शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से किये गये इस प्रावधान से राज्य में 4 लाख 10 हजार से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के शुभारम्भ समारोह के अवसर पर इसके लिए घोषणा की थी। इसकी अनुपालना में राज्य सरकार ने राजस्थान में दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने के लिए नियमों में प्रावधान कर परिपत्र जारी किया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक समित शर्मा के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा पूर्ण शारीरिक विकलांगता पर 2 लाख रूपये और दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख रूपये की सहायता का भुगतान करने का प्रावधान है।
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