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सरकार ही करेगी गलता पीठ का प्रबंधन, अवधेशाचार्य को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अपील वापस ली

The government will manage Galta Peeth, Avadheshacharya did not get relief from the Supreme Court, withdrew the appeal - Jaipur News in Hindi

जयपुर। गलता पीठ का प्रबंधन फ़िलहाल राज्य सरकार के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के 2 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अवधेशाचार्य ने खंडपीठ के 2 अगस्त के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन,कोर्ट के किसी प्रकार का दखल देने से इंकार करने के रुख को देखते हुए अवधेशाचार्य ने अपील वापिस ले ली।


गौरतलब है कि एकलपीठ ने 22 जुलाई को अवधेशाचार्य को गलता पीठ के महंत पद से हटाते हुए पीठ की समस्त संपत्तियों का प्रबंधन सरकार को करने के आदेश दिए थे।

अवधेशाचार्य ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करके रोक लगाने की गुहार की थी। चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 2 अगस्त के आदेश में रोक लगाने से इंकार करते हुए अवधेशाचार्य को परिवार सहित पीठ स्थित मकान में रहने की अनुमति दी थी।

अवधेशाचार्य ने 2 अगस्त के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एकलपीठ के 22 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने की गुहार की थी।

राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अपील का विरोध किया और कहा कि सरकार के देवस्थान विभाग ने पहले ही मंदिर सहित पीठ की अन्य संपत्तियों की जिम्मेदारी संभाल ली है और प्रभावी ढंग से सभी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन कर रही है और मंदिर की उचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है l कोर्ट के दखल नहीं देने के रुख को देखते हुए अवधेशाचार्य के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील वापिस ले ली।

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Web Title-The government will manage Galta Peeth, Avadheshacharya did not get relief from the Supreme Court, withdrew the appeal
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