जयपुर। गलता पीठ का प्रबंधन फ़िलहाल राज्य सरकार के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के 2 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अवधेशाचार्य ने खंडपीठ के 2 अगस्त के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन,कोर्ट के किसी प्रकार का दखल देने से इंकार करने के रुख को देखते हुए अवधेशाचार्य ने अपील वापिस ले ली।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गौरतलब है कि एकलपीठ ने 22 जुलाई को अवधेशाचार्य को गलता पीठ के महंत पद से हटाते हुए पीठ की समस्त संपत्तियों का प्रबंधन सरकार को करने के आदेश दिए थे।
अवधेशाचार्य ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करके रोक लगाने की गुहार की थी। चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 2 अगस्त के आदेश में रोक लगाने से इंकार करते हुए अवधेशाचार्य को परिवार सहित पीठ स्थित मकान में रहने की अनुमति दी थी।
अवधेशाचार्य ने 2 अगस्त के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एकलपीठ के 22 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने की गुहार की थी।
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अपील का विरोध किया और कहा कि सरकार के देवस्थान विभाग ने पहले ही मंदिर सहित पीठ की अन्य संपत्तियों की जिम्मेदारी संभाल ली है और प्रभावी ढंग से सभी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन कर रही है और मंदिर की उचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है l कोर्ट के दखल नहीं देने के रुख को देखते हुए अवधेशाचार्य के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील वापिस ले ली।
हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी पड़ी भारी, वोट शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी : पीएम मोदी
RBI ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, मौद्रिक नीति का रुख न्यूट्रल किया
रंजिश की खौफनाक कहानी : 54 साल पहले खेत के रास्ते के विवाद में चौथी हत्या, इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 19 साल के सुभाष को गोलियों से भून डाला
Daily Horoscope