जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के तीन तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को बहाल कर दिया है। इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था।
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आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करके अपना निर्णय दे। पाठक ने हाईकोर्ट के जनवरी 2023 और नवंबर 2022 में दिए गए आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इस प्रकरण में 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम पर एकल पट्टा जारी किया था। 2013 में इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद एसीबी ने जीएस संधू, निष्काम दिवाकर, ओंकारमल सैनी, और शैलेंद्र गर्ग समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। हालाँकि, बाद में एसीबी ने तीन क्लोजर रिपोर्ट दायर कीं, जिनमें आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी।
हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में अपने आदेश में एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहराते हुए आपराधिक कार्रवाई समाप्त कर दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे विधायक शांति धारीवाल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई फिर से बहाल होगी।
राज्य सरकार ने भी इस मामले में अप्रैल 2024 में धारीवाल समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए एफिडेविट दाखिल किया था, लेकिन बाद में यू-टर्न लेते हुए एक नया एफिडेविट पेश किया, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनाने का दावा किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब राज्य के प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट को निर्देशित किया गया है कि वह छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करे।
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