जयपुर। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से समाज के सभी वर्गों के, राज्य के मूल निवासी छात्र-छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना संचालित की जा रही हैं। योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के सभी वर्गों के पात्रता धारी प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। योजना आरंभ से अब तक पात्र 9 हजार 670 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग), अन्य पिछडा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल तथा आर्थिक पिछडा वर्ग (सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक अनिवार्य) के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, आरएएस, आईआईटी, आईआईएम,एमएनआईटी, एनएलयू एवं राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन होने पर विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है।
योजना में विभिन्न स्तरों पर देय राशि निम्नानुसार है।
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा
1 . प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65000 रुपये
2 . मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30000 रुपये
3. साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर 5000 रुपये
रा.रा.एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
1 . प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25000 रुपये
2 . मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20000 रुपये
3 . साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर 5000 रुपये
प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे आईआईटी, आईआईएम,एआईआईएम, एनएलयू, एनआईटी आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर संस्थान में प्रवेश लेने पर देय प्रोत्साहन राशि 40000 से 50000 रूपये ।
राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडिकल/ इंजीनियरिंग कॉलेज आरपीएमटी/आरपीईटी में सफल होने पर संस्थान में प्रवेश लेने पर 10000 रूपये ।
इसके तहत अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के 6 माह की अवधि में गृृह जिले के जिला अधिकारी ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाइन आवेदन कर स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने हाेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबधित जिला अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक sjms portal पर किया जा सकता है।
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