जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर और उसके समस्त कार्यालयों एवं संबंधित सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के प्रयोग के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं सभी कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया है।
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