स्वतंत्र एजेंसी करेगी ग्रामीण विकास योजनाओं की सोशल ऑडिट
मंत्रिमंडल
ने निर्णय किया कि ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं
कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण
सोसायटी का गठन किया जाएगा। इससे विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों में
जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी तथा बेहतर क्रियान्वयन सम्भव होगा। बैठक में
इस सोसायटी के गठन को मंजूरी दी गई।
चुनाव ड्यूटी में मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान में बढ़ोतरी
कैबिनेट
ने राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 में संशोधन को
मंजूरी दी है। जिससे चुनाव ड्यूटी में लगे किसी कार्मिक की हादसे में
सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए
से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की
घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख
रुपए की गई है। साथ ही सामान्य परिस्थिति में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक
की दुर्घटना में स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि 5 लाख रुपए से
बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की
घटना में स्थायी विकलांगता होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से
बढ़ाकर 15 लाख रुपए की है। बैठक में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
आरयूआईडीपी की सम्पत्तियां रूडसिको को हस्तांतरित
कैबिनेट
ने राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की 31 मार्च, 2016
तक की सम्पत्तियों को एक रूपए की टोकन राशि पर रूडसिको को हस्तांतरित करने
का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि आरयूआईडीपी का विलय एक अप्रेल, 2016
को रूडसिको में किया गया था।
तीन शहीदों के परिवारों को आवास
मंत्रिमंडल
ने जम्मू-कश्मीर में शहीद कमांडेंट श्री जितेन्द्र सिंह तथा शहीद नायब
सूबेदार श्री आराम सिंह गुर्जर एवं नक्सलियों के विरूद्ध कार्रवाई में शहीद
श्री होशियार सिंह यादव के परिजनों को उनके विकल्प के अनुसार राजस्थान
आवासन मंडल का आवास आवंटित करने के निर्णय को मंजूरी दी है।
एमएसएमई अध्यादेश को विधेयक के रूप में पुरःस्थापित करने की स्वीकृित
मंत्रिमण्डल
ने बैठक में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ
एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापक विधेयक के रूप
में विधानसभा में पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही
कैबिनेट ने राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2019 के
प्रारूप का अनुमोदन किया और इसे राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में
पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति भी प्रदान की। साथ ही बैठक में सिविल,
विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के अभियंताओं की तर्कसंगत एवं समानुपातिक रूप
से पदोन्नति के लिए राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम,
1954 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की और इससे संबंधित
अधिसूचना राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 2019 के
प्रारूप का अनुमोदन किया।
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