- गिरिराज अग्रवाल - ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट कंपनी VN Buildtech Pvt. Ltd. के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले को संबंधित जिला कलेक्टर को भेजकर बिल्डर कंपनी से राशि वसूल करने को कहा है। यह मामला शिकायतकर्ता गायत्री सिंह समेत 30 अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायतों से संबंधित है, जिनके अनुसार VN Buildtech ने रेरा के आदेश का पालन नहीं किया।
बता दें कि इन 30 पीड़ित ग्राहकों ने VN Buildtech Pvt. Ltd. के जगतपुरा स्थित एक्सक्लूसिव 444 में फ्लैट बुक कराए थे। लेकिन, एग्रीमेंट टू सेल के प्रावधानों के मुताबिक बिल्डर कंपनी ग्राहकों को तय समय पर फ्लैटों का कब्जा नहीं दे पाई। जबकि उन लोगों ने बैंक से लोन लेकर फ्लैट के लिए पैसा जमा कराया था। समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने से उनके सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए उन्होंने जमा रकम ब्याज समेत दिलाए जाने की मांग की थी।
रेरा अथॉरिटी के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि गत 26 मई 2022 को रेरा अथॉरिटी ने पीड़ित 30 ग्राहकों की शिकायतों पर सुनाए आदेश में रियल एस्टेट कंपनी VN Buildtech को उनकी जमा की गई राशि 7.4% + 2% SBI की उच्चतम MCLR ब्याज दर के साथ वापस करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बावजूद कंपनी ने 31 दिसंबर 2022 के बाद भी ग्राहकों को राशि वापस नहीं लौटाई। इसलिए उन्हें फिर से रेरा अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अशीष शर्मा ने कहा कि कंपनी ने अभी तक रेरा के आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए। जबकि VN Buildtech के अधिवक्ता संकित जैन भुगतान की कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे रेरा को यह महसूस हो कि कंपनी जानबूझकर आदेश का पालन करने में टालमटोल नहीं कर रही है।
अब कलेक्टर के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया शुरू होगीः
रेरा के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने निर्देश दिया कि संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेरा के इस फैसले से VN Buildtech पर दबाव बढ़ गया है और अब उन्हें शिकायतकर्ताओं का बकाया भुगतान करना ही होगा।
विधानसभा चुनाव से पहले पांच आईपीएस अधिकारियों का दिल्ली से बाहर तबादला
रेणुकास्वामी हत्याकांड : कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा को दी जमानत
गुजरात में फर्जी ईडी टीम का पर्दाफाश, गृह मंत्री ने कहा - 'आप नेता है आरोपी'
Daily Horoscope