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परकोटे के 900 दुकानदारों को झटका: 19 कॉमर्शियल-कॉम्प्लेक्स के मामले में यथास्थिति के आदेश वापस लिए

Shock to 900 shopkeepers of Parkota: Status quo orders withdrawn in case of 19 commercial complexes - Jaipur News in Hindi

जयपुर। हाईकोर्ट ने जयपुर के परकोटे में संचालित 19 कॉमर्शियल-कॉम्प्लेक्स को सील करने के नगर निगम के नोटिस पर दिए गए यथास्थिति के आदेश को हटा लिया हैl मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल ने सोमवार को कॉम्प्लेक्स संचालकों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहाकि सील करने के आदेश समकक्ष बैंच ने दिए थेl ऐसे में सील करने के आदेश की अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती हैl कोर्ट ने 25 फरवरी के आदेश में संशोधन के लिए सबंधित बैंच में ही जाने को कहा हैl कोर्ट ने मामले में प्रार्थना पत्र पेश करने वाले दुकानदारों को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट में प्रभावित कॉम्प्लेक्स संचालकों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयार रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने इन 19 कॉमर्शियल-कॉम्प्लेक्स को सील करने का आदेश जारी कर दिया था। यथा स्थिति के आदेश हटने से इन कॉम्प्लेक्स में संचालित करीब 900 शोरूम व दुकान के व्यापारियों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के 25 फरवरी के आदेश के बाद हेरिटेज निगम ने इन कॉम्प्लेक्स को सील करने के नोटिस जारी कर दिए थे। प्रभावित कॉम्प्लेक्स संचालक और दुकानदार हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले मामले में यथास्थिति के आदेश जारी किए थे। लेकिन, अब यथास्थिति के आदेश वापस लेने से 25 फरवरी का आदेश प्रभावी हो गया है। ऐसे में निगम इन कॉम्प्लेक्स को सील करने की कार्रवाई कर सकता हैं।
हाईकोर्ट ने लिया था स्वप्रेरित प्रसंज्ञानः
परकोटे में आवासीय भवनों में कॉमर्शियल गतिविधियों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। वहीं रिहायशी क्षेत्र में अवैध निर्माण होना व व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन माना था। 25 फरवरी के आदेश से हाई कोर्ट ने इन भवनों को सील करते हुए निगम को 11 मार्च तक पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। - खासखबर नेटवर्क

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Web Title-Shock to 900 shopkeepers of Parkota: Status quo orders withdrawn in case of 19 commercial complexes
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