जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों
के तहत खाद्य सुरक्षा सूचियों में शामिल वरिष्ठ नागरिक, नि:शक्तजन जैसे
पात्र लाभार्थी जो सिंगल यूनिट है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते
उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने में
असमर्थ हैं, उनको उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उनके निवास स्थान पर फूड कूपन
उपलब्ध कराया जायेगा। कूपन के माध्यम से ऐसे पात्र लाभार्थी किसी से भी
अपने हिस्से की खाद्य सामग्री मंगवा सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विभाग की
ओर से बुधवार को जारी निर्देशों के अनुसार फूड कूपन के लिए जिला रसद
अधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम विभाग के एनआईसी शाखा के सहयोग से उचित मूल्य
दुकानवार पात्रता सूची में से इन श्रेणियों के लाभार्थियों का चिन्हीकरण
किया जाएगा। उसके बाद चिन्हित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार जिला रसद
अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में फूड कूपन मात्रा एवं श्रेणी के साथ छपवाये
जाएंगे।
जारी निर्देश में बताया गया है कि चिन्हित
लाभार्थियों को पात्रतानुसार (अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्य पात्र परिवार)
12 महीने के लिए कुल 12 फूड कूपन जिला रसद अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये
जाएंगे। इन कूपनों के माध्यम से लाभार्थी को एक साथ अधिकतम तीन माह का राशन
प्राप्त करने का अधिकार होगा।
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