जयपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक हुक्का और इस तरह के अन्य उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के तुरंत पश्चात से औषधि नियंत्रण संगठन, खाद्य सुरक्षा, तंबाकू नियंत्रण तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दलों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। जयपुर के गौरव टावर में स्थित मिस्टर पानवाला और लिटिल गोवा पर 31 मई को की गई कार्यवाही में लगभग 15 लाख रुपए के तंबाकू एवं निकोटिन उत्पादों की जब्ती की गई | ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक वैप तथा लिक्विड निकोटिन काट्रीड्रेेस इत्यादि के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदेश भर में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में निरंतर नजर रखने के निर्देश दिये गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के उपरांत विक्रेताओं द्वारा इन उत्पादों का विक्रय पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मिस्टर पानवाला और लिटिल गोवा पर की गई कार्यवाही में ड्रग कंट्रोल अधिकारियों द्वारा लगभग 10 लाख कीमत के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक वैप तथा लिक्विड निकोटिन काट्रीड्रेेस इत्यादि तथा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत मिस्टर पानवाला के यहां लगभग 5 लाख रुपये की विदेशी सिगरेट, मोला सेज और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट जब्त किये गए। इन तंबाकू पदार्थों पर या तो सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित नहीं की गई थी अथवा अधिनियम के अनुसार प्रदर्शित नहीं थी|
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के सप्लायर श्री लक्ष्मी चंद के 2 गोदाम मालवीय नगर 13 सेक्टर और छोटी चौपड़ के पास दीनानाथ जी की गली में स्थित दोनों गोदामों को औषधि नियंत्रण संगठन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के संयुक्त कार्रवाई दल ने सीज कर दिए थे। औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा पुलिस एवं गवाहों के समक्ष खोले गए इन गोदामो में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट व इनमें प्रयुक्त किए जाने वाले लिक्विड निकोटिन को जप्त किया गया तथा विदेशी सिगरेट एवं बिना सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी वाली सिगरेट एवं हुक्का फ्लेवर भी जब्त किये गए। इन उत्पादों की गिनती की कार्रवाई जारी है ।
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