जयपुर । जयपुर शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं महामारी के संक्रमण फैलने की संभावना के मध्यनजर जयपुर शहर में पुलिस थाना रामंगज, सुभाष चौक, माणक चौक एवं कोतवाली के सम्पूर्ण थाना क्षेत्र मेें तथा पुलिस थाना गलतागेट, ब्रम्हपुरी, नाहरगढ के चार दीवारी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 27 मार्च 2020 से सांय सात बजे से अग्रिम आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान उक्त क्षेंत्र में पूर्व में नियोजित पुलिस बल के अतिरिक्त बडे़ स्तर पर जाप्ता तैनात किया जाकर निषेधाज्ञा के प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कोरोना वायरस के मध्यनजर सम्पूर्ण भारत में जारी 21 दिवस के लॉक-डाउन की जयपुर शहर में सख्ती से पालना एवं उल्लखंन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए बड़े स्तर पर पुलिस बल नियोजित किया गया है। जयपुर शहर में लॉक डाउन की स्थिति व धारा 144 के प्रतिबंधों की पालना के लिए 4500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी है।
समस्त थानाधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस उपायुक्त स्वयं लगातार गशत एवं पेट्रोलिंग करके लॉक डाउन की पालना सुनिश्चित कर रहे है। सम्पूर्ण शहर में 262 स्थानों पर नाकाबंदी, 200 गशती पुलिस वाहन, 50 निर्भया स्कॉड, ड्रोन कैमरो, सी.सी.टी.वी. एवं थानाधिकारी से पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा निरतंर निगरानी एवं पेट्रोलिंग की जा रही है।
जयपुर शहर में लॉक डाउन घोषणा के बाद से प्राईवेट एवं सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, मिनी बस, ऑटो टैक्सी एवं ई-रिक्षा आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए 262 स्थानोें पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई तथा लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर जयपुर शहर में कुल 219 वाहनों को जब्त किया गया। जब्त किये गये वाहनो में दो पहिया 174 व अन्य वाहन 45 जब्त किये गये है। अब तक की गई कार्यवाही में कुल 2050 दुपहिया एवं चौपहिया वाहन जब्त किये गये है।
आमजन को जागरुक करने के बावजूद भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शहर मे पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने के प्रतिबंध के बावजूद धारा 144 सीआरपीसी का उल्लघंन करने पर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधों के उल्लंघन में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 के तहत कार्यवाही करने के दिशा-निर्देष सभी थानाधिकारियों को दिए गए। जिसका उल्लघंन करने पर प्रकरण संख्या 229/2020 धारा 188, 269, 270 आई.पी.सी. पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व में दर्ज किया गया है। जो दिनांक 18 मार्च 2020 को साउदी अरब से भारत आई और अपने घर पर सामूहिक भोज का आयोजन किया। जो कोरोना महामारी के दौरान आमजन के जीवन को खतरे में डाला है।
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