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सहारा सिटी होम्स : 12 साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट, RERA ने 11.10 प्रतिशत ब्याज समेत दिलवाया पूरा पैसा

Sahara City Homes: Flat not received even after 12 years, RERA provided full money including 11.10 percent interest - Jaipur News in Hindi

Editors Comments ;- सहारा सिटी होम्स प्रोजेक्ट से जुड़ी यह घटना रियल एस्टेट में निवेश करने वाले खरीदारों के लिए एक चेतावनी है। RERA का यह फैसला उन डेवलपर्स के लिए कड़ा संदेश है जो वर्षों तक खरीदारों का पैसा फंसाए रखते हैं और समय पर कब्जा देने में विफल रहते हैं। पूरी खबर यहां से पढ़ें…. - गिरिराज अग्रवाल -

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाते हुए खरीदारों को न्याय दिलाया है। करीब 12 साल से फ्लैट की प्रतीक्षा कर रहे अंजू कपूर सहित अन्य शिकायतकर्ताओं को राहत देते हुए RERA सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने सहारा प्राइम सिटी को आदेश दिया है कि वह 45 दिन के भीतर खरीदारों की जमा राशि ₹17,04,576/- को 9.10 प्रतिशथ (SBI की उच्चतम MCLR) + 2 प्रतिशथ यानि 11.10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए।
प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक शिकायतकर्ता द्वारा सहारा सिटी होम्स, जयपुर प्रोजेक्ट में साल 2009 में फ्लैट बुकिंग की गई थी। शिकायतकर्ता ने ₹17,67,000 की कीमत वाले फ्लैट के लिए 95% राशि का भुगतान भी कर दिया था। सहारा प्राइम सिटी ने 38 महीने में फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया था। लेकिन, 12 साल बीत जाने के बाद भी न तो फ्लैट मिला और न ही कोई वैध समझौता हुआ।
सुनवाई के दौरान सहारा ने यह दलील दी कि प्रोजेक्ट SEBI के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत फंसा हुआ है और RERA को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। लेकिन, इसके साथ ही, सहारा ने दो प्रस्ताव भी दिए। पहला यह कि फ्लैट का कब्जा लेने वाले खरीदारों को 6 महीने में तैयार फ्लैट दे दिया जाएगा। दूसरा यह कि धनवापसी चाहने वालों को जनवरी 2025 से 7% ब्याज के साथ 36 किश्तों में भुगतान किया जाएगा। लेकिन, RERA सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने सहारा के इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया।
RERA ने सहारा प्राइम सिटी के इस प्रोजेक्ट को चल रहे प्रोजेक्ट के तहत मानते हुए कहा कि यह RERA अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। RERA ने सुप्रीम कोर्ट के Newtech Promoters vs State of UP केस का हवाला देते हुए कहाकि अगर डेवलपर तय समय पर कब्जा देने में विफल रहता है तो खरीदार को धनवापसी और ब्याज पाने का पूर्ण अधिकार है। RERA के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने सहारा को सख्त निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ता की पूरी राशि ब्याज सहित 45 दिनों में लौटाएं। किसी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

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Web Title-Sahara City Homes: Flat not received even after 12 years, RERA provided full money including 11.10 percent interest
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