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जैव डीजल की बिक्री के लिए ग्रामीण विकास विभाग करेगा पंजीकरण

Rural Development Department will register for the sale of biodiesel - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राज्य में जैव डीजल (बी- 100) की थोक एवं खुदरा बिक्री के लिए इच्छुक विनिमार्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का पंजीकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल (बी- 100) के उत्पादन, वितरण एवं विक्रय के संबंध में 13 अगस्त 2019 से राजस्थान जैव ईधन पंजीकरण नियम-2019 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि नियमों की विस्तृत जानकारी www.biofuel.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर तत्काल पंजीकरण करवाया जाए। समस्त अपंजीकृत जैव डीजल (बी- 100) के विनिमार्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं को अवैध एवं गैर कानूनी मानते हुए उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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Web Title-Rural Development Department will register for the sale of biodiesel
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