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अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपये और गंभीर घायल को मिलेगी 50 हजार रुपये की सहायता

Rs 2 lakh on death due to road accident due to unknown vehicle and Rs 50 thousand assistance to seriously injured - Jaipur News in Hindi

जयपुर। प्रदेश में 31 अगस्त 2019 के बाद अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये एवं गंभीर घायल होने पर 50 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संशोधन किया गया है।

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत ‘‘तोषण निधि स्कीम के अन्तर्गत सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस स्कीम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये एवं गंभीर घायल होने पर 12 हजार 5 सौ रुपये दिए जाने का प्रावधान था।

जैन ने बताया कि राज्य में मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019, 1 सितम्बर 2019 से प्रभावी हो चुका है। अब मोटरयान अधिनियम की धारा 161 में संशोधन कर तोषण निधि में दी जाने वाली राशि को बढा दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की नियत राशि या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राशि एवं गंभीर घायल को 50 हजार की नियत राशि या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राशि दी जा सकेगी। श्री जैन ने सभी जिला कलक्टरों को सम्बन्धित प्रकरणों में नए प्रावधानों के अनुसार ही राशि के भुगतान हेतु निर्देशित किया है।

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Web Title-Rs 2 lakh on death due to road accident due to unknown vehicle and Rs 50 thousand assistance to seriously injured
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