जयपुर। शहर की महत्वकांशी रिंग रोड परियोजना के लिए नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री श्रीचन्द कृपलानी एवं परिवहन मंत्री युनुस खान की उपस्थिति में सोमवार को विधानसभा के समिति कक्ष नं. 2 में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक संपन्न हुई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश शर्मा, जयपुर विकास आयुक्त वैभव गालरिया, जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी एन.सी. माथुर, निदेशक वित्त हृद्येष जुनेजा, अतिरिक्त आयुक्त ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) उज्ज्वल राठौड, संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत), अधीक्षण अभियंता (रिंग रोड), संबंधित उपायुक्तगण एवं एनएचएआई के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों ने परियोजना का कार्य निर्धारित अवधि में ही पूरा करने का आश्वासन दिया। बैठक में एनएचएआई को अजमेर रोड, फागी रोड और टोंक रोड की तरफ कार्य को गति देने के लिए निर्देष दिये गये।
बैठक में रिंग रोड परियोजना की शीघ्र क्रियान्वयन के लिए छूटे खसरान की भूमि एवं क्लोअरलीफ के लिए आवश्यक भूमि की अवाप्ति के लिए विभिन्न बिंदुओ पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये। बैठक में आगरा रोड एवं टोंक रोड पर क्लोअरलीफ के लिए शेष भूमि के अवाप्ति की कार्यवाही जेडीए एक्ट की धारा 44 के तहत करने के निर्देष दिये।
बैठक में परियोजना के लिए जिन खातेदार/काश्तकारों द्वारा समझौते से भूमि समर्पित कर दी गई है किन्तु भूमि बैंक में रहन होने से उनका सम्र्पण स्वीकार करने में कठिनाई आ रही हैं। ऐसे प्रकरणो में निर्णय लिया गया कि खातेदार को आरक्षण पत्र जारी करने के बाद विकसित भूमि का आवंटन तभी किया जाएगा जब संबंधित भूमि का नामान्तरण जेडीए के पक्ष में खुल जाएगा तथा जेडीए का नाम राजस्व रिकाॅर्ड में दर्ज हो जाएगा।
बैठक में परियोजना के लिए समर्पित भूमि का बेचान खातेदार/काश्तकार द्वारा इकरारनामे से कर दिया गया है और मौके पर क्रेता काबिज है। ऐसे प्रकरणों में आरक्षण पत्र की रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर क्रेता को पट्टे जारी किये जा सके इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर ली जाये।
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