जयपुर। राज्य सरकार ने पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भू-खण्डहीन पात्र व्यक्तियों को भू-खण्ड आंवटित करने का अह्म निर्णय लेते हुए इस संबध में राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंचायतों के उक्त पात्र व्यक्तियों एवं भू-खण्डहीन पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड आंवटित करने हेतु 23 व 24 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान ही आंवटित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।
सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पट्टे व भूखण्ड आंवटन के इस विशेष अभियान के कार्य के लिये प्रत्येक जिला परिषद् एवं पंचायत समिति स्तर पर किसी अधिकारी या कार्मिक को प्रभारी नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि 23 व 24 फरवरी को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के दौरान ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में पट्टे व भूखण्ड आंवटन से सम्बधित ऎसे लम्बित प्रकरण जिनमें सम्बधित पात्र व्यक्तियों को मात्र पट्टा दिया जाना लम्बित है, ऎसे समस्त पात्र व्यक्तियों को पट्टे वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस प्रकार से वितरित किये गये पट्टों की ग्राम पंचायतवार सूचना अधिकारियों को पंचायती राज विभाग को भेजनी होगी व जिन पंचायतों में इस प्रकार के प्रकरण लम्बित नहीं है के बारे में इस आशय का प्रमाण-पत्र भी पंचायती राज विभाग को भेजना होगा।
सिंह ने बताया कि इस अभियान में पट्टे एवं भूखण्ड आंवटन के लिए सभी पात्र व्यक्तियों एवं भू-खण्डहीन पात्र व्यक्तियों के नये आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित हेतु लिये ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैंं ।
सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस अभियान के दौरान पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का निराकरण करने एवं मोनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया जायेगा। निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्रों के निस्तारण करने के लिए 1 व 11 मार्च को ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक आयोजित की जायेगी।
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