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RERA का फैसलाः बिल्डर 22 ग्राहकों को देगा 70,000 रुपए के हिसाब से पेनल्टी और मुकदमा खर्च

RERAs decision: Builder will pay Rs 70,000 as penalty and litigation expenses to 22 customers - Jaipur News in Hindi

- गिरिराज अग्रवाल -
जयपुर। झूठे वायदे करके ग्राहकों से पैसा ऐंठने और समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देने के मामले में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ RERA) ने श्रीराम बालाजी डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पर हैवी पेनल्टी लगाई है। रेरा अथॉरिटी के एडज्यूकेटिंग ऑफिसर आर. एस. कुलहरि आदेश के तहत बिल्डर 22 ग्राहकों में प्रत्येक को 50,000 रुपए पेनल्टी और 20 हजार रुपए मुकदमा खर्च के रूप में भुगतान करेगा।
हालांकि रेरा अथॉरिटी ने रियल एस्टेट कंपनी को यह छूट दी है कि यदि इन ग्राहकों की फ्लैट बिक्री के पेटे कोई रकम बाकी है, तो उसे इसमें एडजस्ट कर सकता है। रेरा अथॉरिटी ने फैसले में यह भी कहा है कि इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी ग्राहकों की 1 दिसंबर, 2021 से 31 जुलाई, 2023 तक जमा कुल रकम पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देगी।
यह इसलिए क्योंकि रेरा अथॉरिटी ने इन ग्राहकों के मामले में 28 अगस्त, 2024 को सुनाए फैसले में बिल्डर को आदेश दिया था कि वह ग्राहकों को फ्लैट का कब्जा दे और उनकी जमा रकम पर कब्जे में देरी के लिए 23 नवंबर, 2021 से कब्जे की तारीख तक 11.10 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे। ग्राहकों की मांग थी कि उन्होंने बैंक से 12 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन लिया है। इसके लिए भी उन्हें मासिक आधार पर पैसा चुकाना होता है। इसलिए उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक इन 22 ग्राहकों ने श्रीराम बालाजी डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. की साई आंगन आवासीय योजना में फ्लैट बुक कराए थे। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच साल 2018 में एग्रीमेंट टू सेल निष्पादित हुआ था। इसके तहत बिल्डर को 23 नवंबर 2021 तक फ्लैट का कब्जा देना था। लेकिन, बिल्डर ने इसके भी डेढ़-दो साल तक उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। क्योंकि बिल्डर ने अपने इस प्रोजेेक्ट को समय पर पूरा नहीं किया। इससे उनका अपने आशियाना का सपना चकनाचूर हो गया। बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी पड़ीं सो अलग। इसलिए प्रत्येक ग्राहक को बिल्डर से बतौर क्षतिपूर्ति 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए मुकदमे खर्च के दिलाए जाएं।
रियल एस्टेट कंपनी ने दीं बेकार की दलीलेंः
सुनवाई के दौरान श्रीराम बालाजी डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. की ओर से दलील दी गई कि प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना उनके नियंत्रण से बाहर था। क्योंकि अन्य आवंटियों ने समय फ्लैट की राशि का भुगतान नहीं किया। बिल्डिंग निर्माण के लिए रॉ मैटेरियल की उपलब्धता नहीं हुई। कोविड-19 का असर रहा और एनजीटी की ओर से भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसी वजह से रेरा अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उनका समय बढ़ाया। इसके बाद प्रोजेक्ट पूरा करके उन्होंने 20 मई, 2022 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया। इसके बाद पीड़ित ग्राहकों को अगस्त, 2023 में फ्लैट का कब्जा लेने के लिए ऑफर दे दिया था। इसलिए इन ग्राहकों की याचिका को खारिज किया जाए।
इन ग्राहकों ने रेरा अथॉरिटी में लगाई बिल्डर के खिलाफ गुहारः
पैसा लेकर एग्रीमेंट करने के बावजूद तय अवधि के भी करीब 2 साल तक फ्लैट का कब्जा नहीं दिए जाने को लेकर रेरा अथॉरिटी में जिन ग्राहकों ने न्याय की गुहार लगाई, उनमें कलावती, शीतल शर्मा, सायर कंवर, मोनिका सेन, सुमन देवी, मंजू देवी, अनीता शर्मा, ललिता शर्मा, निर्मला चौधरी, सरिता शर्मा, अंबिका शेखावत, चेन कंवर, राधिका शर्मा, गुलाब कंवर, ज्योति शर्मा, सुमन लता बोहरा, तारा शर्मा, मीनाक्षी सोनी, रेखा चौधरी, सुमन सोनी, ललिता सोनी और शकुंतला वर्मा शामिल हैं।
पूरा फैसला पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…..https://rera.rajasthan.gov.in/Content/pdf/62002023-6559,6562,6565,6567,6569,6571,6573,6575,6577,6579,6581,6583,6585,6588,6590,6591,6594,6596,6598,6600,6603,6605,6613.pdf

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