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RERA का फैसला : कब्जा देने में देरी पर उदयराज प्रोजेक्ट के प्रमोटर को झटका, चुकाना होगा भारी ब्याज

RERA verdict: Delay in handing over possession shocks Udayraj Project promoter, will have to pay heavy interest - Jaipur News in Hindi

गिरिराज अग्रवाल। जयपुर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अथॉरिटी ने जयपुर के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट 'उदयराज' के प्रमोटर को आदेश दिया है कि वह फ्लैट कब्जे में देरी के बदले खरीदार को 10.80% की दर से ब्याज का भुगतान करे। यह आदेश चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने ज्योति गिरी बनाम उदयराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जारी किया है।
शिकायतकर्ता ज्योति गिरी ने प्रमोटर उदयराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट उदयराज में फ्लैट नंबर C-451 बुक किया था। इसकी कुल कीमत 23.41 लाख रुपए तय की गई थी। अनुबंध के अनुसार, प्रमोटर को मार्च 2021 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था। शिकायतकर्ता ने अब तक कुल 18,74,100 रुपए का भुगतान कर दिया था, जिसमें बैंक ऋण का हिस्सा भी शामिल था।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट ऋषि राज माहेश्वरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि प्रमोटर तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने और कब्जा देने में विफल रहा, जो कि कानूनन गलत है। वहीं, प्रमोटर की ओर से एडवोकेट अविरल गोयल ने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है और 28 सितंबर 2023 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरीदार ने समय पर भुगतान नहीं किया, हालांकि वे इसके लिए कोई औपचारिक डिमांड नोटिस नहीं दिखा सके। बैंक की ओर से एडवोकेट मितेश शर्मा ने ऋण वितरण और बकाया राशि का विवरण पेश किया।
रेरा का रुख: रिफंड नहीं, लेकिन ब्याज जरूरी
चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने स्पष्ट किया कि चूंकि प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है और सीसी (CC) मिल चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के नजीरों के अनुसार रिफंड की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, मार्च 2021 से सितंबर 2023 तक हुई देरी को अथॉरिटी ने गंभीर माना।
अथॉरिटी ने आदेश दिए कि प्रमोटर मार्च 2021 से 28 सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए जमा राशि पर 10.80% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे। शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा लेने और बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। प्रमोटर को यह भी कहा गया है कि वह देरी के नाम पर खरीदार से किसी भी तरह के अतिरिक्त ब्याज की मांग नहीं कर सकता।

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Web Title-RERA verdict: Delay in handing over possession shocks Udayraj Project promoter, will have to pay heavy interest
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